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So, Do Practice Function of Central Government and Indian Vice-President for Competitive Exams.
क्र.सं. | नाम | कार्यकाल | विशेष तथ्य |
1. | डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 13/05/52 से 12/05/57 तक 13/05/57 से 12/05/62 तक | सर्वाधिक कार्यकाल (10 वर्ष का) दोनों कार्यकालों में निर्विरोध निर्वाचित |
2. | डा. जाकिर हुसैन | 13/05/62 से 12/05/67 तक | |
3. | वराहमिहिर वेंकट गिरी | 13/05/67 से 03/05/69 तक | सबसे छोटा कार्यकाल ( 1 वर्ष 11 माह 20 दिन) पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति |
4. | गोपाल स्वरूप पाठक | 31/08/69 से 30/08/74 तक | |
5. | बासप्पा दानप्पा जत्ती | 31/08/74 से 30/08/79 तक | |
6. | मोहम्मद हिदायतुल्ला | 31/08/79 से 30/08/84 तक | निर्विरोध निर्वाचित |
7. | रामास्वामी वेंकट रमन | 31/08/84 से 24/07/87 तक | पद से त्यागपत्र |
8. | डा. शंकर दयाल शर्मा | 03/०९/87 से 27/07/92 तक | निर्विरोध निर्वाचित |
9. | के.आर.नारायणन | 21/08/92 से 27/7/97 तक | एकमात्र दलित राष्ट्रपति |
10. | कृष्ण कान्त | 21/08/97 से 27/07/2002 | पद पर रहते हुए मृत्यु |
11. | भेरोसिंह शेखावत | 19/08/2002 से 11/08/2007 तक | |
12. | मोहम्मद हामिद अंसारी | 11/08/2007 से 11/08/12 तक 11/08/12 से 11/08/17 तक | सर्वाधिक कार्यकाल (10 वर्ष) डा. राधाकृष्णन के बाद दुसरे उपराष्ट्रपति जिनके दो कार्यकाल हुए |
13. | वेंकया नायडू | 11/08/17 से वर्तमान समय तक | 1.स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम उपराष्ट्रपती | 2. 2017 के चुनाव में कुल 771 वोट डाले तये, जिनमें से 760 मत वैध थे नायडू को 516 और उनके विरोधी गोपाल कृष्ण गान्धी को 244 मत प्राप्त हुए थे | 3. पद्क्रमानुसार 15 वें और व्यक्ति गणना में 13 वें उपराष्ट्रपति | |
Important Factor about Vice-President
1.छ: उपराष्ट्रपति बाद में भारत के राष्ट्रपति बने हैं (डा.राधाकृष्णन, डा.जाकिर हुसेन, वी.वी.गिरी, आर.वेंकट रमन, डा.शंकर दयाल शर्मा, के. आर. नारायणन)
2. प्रथम तीन उपराष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला हैं }
3. वेतन: उपराष्ट्रपति के रूप में शून्य वेतन हैं
राज्यसभा सभापति के रूप में 1.25 लाख रूपये मासिक हैं |
कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रपति पद के वेतन और भत्ते मिलते हैं |
उपराष्ट्रपति से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 63: उपराष्ट्रपति का पद |
अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति |
राज्यसभा भारत में एकमात्र सदन या सभा जिसका सभापति/अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता (अमेरिका के उच्च सदन सीनेट के समान)
अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति |
अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (निर्वाचन आयोग द्वारा)
निर्वाचक मंडल: लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनित) (545+245 = 790)
पद्धति:आनुपात्क प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली |
न्यूनतम आयु: 35 वर्ष
20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक अनिवार्य |
15000 रूपये जमानत राशि R BI में जमा करवाना आवश्यक हैं
अनुच्छेद 67:पदावधि 5 वर्ष की होती हैं |
हटाने की पद्धति: राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा के सहमत होने से उपराष्ट्रपति द्वारा पद त्याग |
अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया गया हैं |
अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नवीन निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि भी 5 वर्ष होगी |
अनुच्छेद 69: शपथ: राष्ट्रपति द्वारा | त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सोंपा जाता हैं |
अनुच्छेद 70:अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन |
Note:
1.उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त कर्ता: के.आर.नारायणन (700 मत)
2.न्यूनतम मत प्राप्त कर विजेता राष्ट्रपति: जी.एस.पाठक (400 मत)
3.उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता अत:वह मतदान का अधिकारी नहीं हैं, परन्तु पक्ष-विपक्ष बराबर होने पर सभापति होने के कारण निर्णायक मत देने का अधिकार रखता हैं |
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