Constitutional Provisions of Indian Vice-President for Competitive Exams

Rajesh Bhatia4 years ago 6.4K Views Join Examsbookapp store google play
Constitutional Provisions of Indian Vice-President

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So, Do Practice Function of Central Government and Indian Vice-President for Competitive Exams.


Constitutional Provisions of Indian Vice-President




क्र.सं.

नाम 

कार्यकाल 

विशेष तथ्य 

1.

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 

13/05/52 से 12/05/57 तक 

13/05/57 से 12/05/62 तक 

सर्वाधिक कार्यकाल (10 वर्ष का)

दोनों कार्यकालों में निर्विरोध निर्वाचित 

2.

डा. जाकिर हुसैन 

13/05/62 से 12/05/67 तक 


3.

वराहमिहिर वेंकट गिरी 

13/05/67 से 03/05/69 तक 

सबसे छोटा कार्यकाल ( 1 वर्ष 11 माह 20 दिन)

पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति 

4.

गोपाल स्वरूप पाठक 

31/08/69 से 30/08/74 तक 


5.

बासप्पा दानप्पा जत्ती 

31/08/74 से 30/08/79 तक 


6.

मोहम्मद हिदायतुल्ला 

31/08/79 से 30/08/84 तक 

निर्विरोध निर्वाचित 

7. 

रामास्वामी वेंकट रमन 

31/08/84 से 24/07/87 तक 

पद से त्यागपत्र 

8.

डा. शंकर दयाल शर्मा 

03/०९/87 से 27/07/92 तक 

निर्विरोध निर्वाचित 

9.

के.आर.नारायणन 

21/08/92 से 27/7/97 तक 

एकमात्र दलित राष्ट्रपति 

10.

कृष्ण कान्त 

21/08/97 से 27/07/2002 

पद पर रहते हुए मृत्यु 

11.

भेरोसिंह शेखावत 

19/08/2002 से 11/08/2007 तक 


12. 

मोहम्मद हामिद अंसारी 

11/08/2007 से 11/08/12 तक 

11/08/12 से 11/08/17 तक

सर्वाधिक कार्यकाल (10 वर्ष)

डा. राधाकृष्णन के बाद दुसरे उपराष्ट्रपति जिनके दो कार्यकाल हुए 

13.

वेंकया नायडू 

11/08/17 से वर्तमान समय तक 

1.स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम उपराष्ट्रपती |

2. 2017 के चुनाव में कुल 771 वोट डाले तये, जिनमें से 760 मत वैध थे नायडू को 516  और उनके विरोधी गोपाल कृष्ण गान्धी को 244 मत प्राप्त हुए थे |

3. पद्क्रमानुसार 15 वें और व्यक्ति गणना में 13 वें उपराष्ट्रपति | 



Important Factor about Vice-President


1.छ: उपराष्ट्रपति बाद में भारत के राष्ट्रपति बने हैं (डा.राधाकृष्णन, डा.जाकिर हुसेन, वी.वी.गिरी, आर.वेंकट रमन, डा.शंकर दयाल शर्मा, के. आर. नारायणन)

2. प्रथम तीन उपराष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला हैं }

3. वेतन: उपराष्ट्रपति के रूप में शून्य वेतन हैं

राज्यसभा सभापति के रूप में 1.25 लाख रूपये मासिक हैं |

कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रपति पद के वेतन और भत्ते मिलते हैं |


उपराष्ट्रपति से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान


अनुच्छेद 63: उपराष्ट्रपति का पद |


अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति |

राज्यसभा भारत में एकमात्र सदन या सभा जिसका सभापति/अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता (अमेरिका के उच्च सदन सीनेट के समान)


अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति |


अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (निर्वाचन आयोग द्वारा)

निर्वाचक मंडल: लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनित) (545+245 = 790)

पद्धति:आनुपात्क प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली |

न्यूनतम आयु: 35 वर्ष 

20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक अनिवार्य |

15000 रूपये जमानत राशि R BI में जमा करवाना आवश्यक हैं 


अनुच्छेद 67:पदावधि 5 वर्ष की होती हैं |

हटाने की पद्धति: राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा के सहमत होने से उपराष्ट्रपति द्वारा पद त्याग | 

अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया गया हैं |


अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नवीन निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि भी 5 वर्ष होगी |


अनुच्छेद 69: शपथ: राष्ट्रपति द्वारा | त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सोंपा जाता हैं |


अनुच्छेद 70:अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन |


Note:

1.उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त कर्ता: के.आर.नारायणन (700 मत)

2.न्यूनतम मत प्राप्त कर विजेता राष्ट्रपति: जी.एस.पाठक (400 मत)

3.उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता अत:वह मतदान का अधिकारी नहीं हैं, परन्तु पक्ष-विपक्ष बराबर होने पर सभापति होने के कारण निर्णायक मत देने का अधिकार रखता हैं |­­­­

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Rajesh Bhatia

A Writer, Teacher and GK Expert. I am an M.A. & M.Ed. in English Literature and Political Science. I am highly keen and passionate about reading Indian History. Also, I like to mentor students about how to prepare for a competitive examination. Share your concerns with me by comment box. Also, you can ask anything at linkedin.com/in/rajesh-bhatia-7395a015b/.

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